कोटा : दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 14 साल की सजा, लगाया 25 हजार का जुमार्ना

शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-5 ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 25 हजार का जुमार्ना भी लगाया है। आरोपी नाबालिग को रेत भरने के बहाने बारां से भीलवाड़ा ले गया और वहां किराए के कमरे में रखकर 17 दिन तक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था, जिसमें ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अनुसंधान में पुलिस ने पाया कि पीड़ित की 16 वर्षीय पुत्री आरोपी उसे रायला जिला भीलवाड़ा राजस्थान ले जाकर एक मकान में रखा और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 14 साल के कठोर कारावास और 25 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 2 जुलाई 2018 को पुलिस थाना बूढ़ादीत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 30 जून 2018 को रात्रि घर पर अकेली थी। दूसरे दिन हम घर वापस आए तो पुत्री घर पर नहीं थी। तलाश किया उसका कोई पता नहीं चला। मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामला अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी धर्मराज उर्फ धर्मेंद्र पुत्र त्रिलोक चंद निवासी नोनेरा इटावा को धारा 363 366 344 376 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया था।