सुप्रीम कोर्ट से मिली AAP नेता संजय सिंह को जमानत, ED ने नहीं जताई कोई आपत्ति

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले अक्टूबर में दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।

हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ राज्यसभा सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता।

जांच एजेंसी ने नोट किया कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत एक जांच रिपोर्ट से उत्पन्न कार्यवाही के दौरान आप नेता को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

आप नेता की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी।

आज सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि संजय सिंह जमानत अवधि के दौरान अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से कहा कि उनके पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम रियायत दे सकते हैं।

उन्होंने कहा, ''गुण-दोष पर जाए बिना, मैं जमानत मामले में रियायत दूंगा...''