छत्तीसगढ़ : प्रेमजाल में फंसा नाबालिक को भगाया और करता रहा दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं जहां प्रेमजाल में फंसा नाबालिक को भगाया गया और उसके साथ 8 महीने तक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और अब युवक को कोर्ट ने 11 माह बाद 20 साल की सजा सुनाई है। मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। फास्टट्रैक कोर्ट में ट्रायल के दौरान युवक को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाया। लिहाजा, उसे 20 साल कैद व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार सीपत क्षेत्र की रहने वाली किशोरी 2 अप्रैल 2020 की सुबह 6 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी। एक घंटे बाद भी वह वापस नहीं आई, तब परिजनों ने उसकी खोजबीन की। फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। इससे परेशान होकर परिजन ने सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस नाबालिग लड़की के गायब होने पर अपहरण की आशंका से अपराध दर्ज कर जांच कर रही थी। करीब 8 माह बाद पुलिस ने 15 दिसंबर 2020 को मोपका से लिंगियाडीह निवासी संतोष उर्फ कृष्ण कुमार वर्मा (41) के साथ किशोरी को पकड़ लिया।

पूछताछ में पता चला कि वह किशोरी को प्रेमजाल में फंसा लिया था। वह शादीशुदा होने के बाद भी उससे शादी करने का झांसा देकर उसे भगाकर ले गया था। इस दौरान उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने की बात भी सामने आई। किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी संतोष उर्फ कृष्ण कुमार वर्मा को धारा 363 में 5 साल कैद और 250 रुपए जुर्माना के साथ ही धारा 366 में 5 साल कैद व 250 रुपए जुर्माना और धारा 5-6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।