राजस्थान : इस तरह कैसे मिलेगा जल्दी न्याय! लोअर कोर्ट में 19.48 लाख केस पेंडिंग लेकिन 99 कोर्ट के पास भवन ही नहीं

लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए जरूरी हैं कि कोर्ट में कार्यवाही जल्द हो। प्रदेश में लोअर कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या 16 जुलाई 2021 तक करीब 19,48,817 थी। लेकिन प्रदेश में आलम यह है कि 99 लोअर कोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि सरकार ने उनके लिए भवन उपलब्ध नहीं करवाए हैं। प्रदेश में आमजन को सहज और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के लिए लाेअर काेर्ट खोली गई थी, लेकिन अब तक इन्हें ही जगह ही नहीं मिल पाई है। अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में विधि विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वे मुख्य सचिव से समन्वय कर भवनों का इंतजाम करवाएं। जब तक यथोचित भवन उपलब्ध न हों, तब तक किराए पर भवन लेने की छूट दी जा सकती है।

बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नोई व विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई मामला उठा तो उन्हाेंने नाराजगी जताई और अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह को कहा कि 14 सितंबर को अगली सुनवाई पर बताएं कि रजिस्ट्रार जनरल के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है।

रजिस्ट्रार जनरल ने पिछले माह 30 जुलाई को विधि विभाग के प्रमुख सचिव को यह पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि 99 कोर्ट जगह और भवन के अभाव में संचालित नहीं हो सकी। पत्र में यह भी लिखा गया कि मुख्य सचिव से न्यायालयों के लिए सरकारी भवन उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करें। सरकारी भवन उपलब्ध होने तक किराए पर लेने की छूट दी जा सकती है। संबंधित जिला व सेशन जज से सलाह-मशविरा कर लें।