जोधपुर : मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, मिला आखिरी सांस तक आजीवन कारावास

आठ साल की मासूम को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले अखिलेश यादव को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। यादव को पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने को दोषी करार दिया। मामले के अनुसार 6 मार्च 19 को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह सुबह 9 बजे मजदूरी पर गया था। शाम करीब 7 बजे लौटा तब उसकी बच्ची घर पर नहीं थी। पत्नी काम से बाजार गई हुई थी। वह वापस आई तो बच्ची को ढूंढ़ा तो नहीं मिली। एक लड़के ने बताया कि मासूम को मोहल्ले का अखिलेश यादव कुछ देर पहले आइसक्रीम दिला रहा था।

इस पर वह और उसकी पत्नी अखिलेश के कमरे पर गए। खटखटाने पर आरोपी ने दरवाजा खोला। वह केवल अंतर्वस्त्र पहने था। बच्ची का पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। वे अंदर गए तो बच्ची कमरे में एक कोने में कांपती हुई रो रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसे लेकर तुरंत एमडीएम अस्पताल गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (3), 376 ए बी तथा पॉक्सो एक्ट की धारा पांच (एम)/6 के तहत आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बालिका को उनके संरक्षक माता-पिता के जरिए दिलाई जाने वाली 25 हजार रु. की प्रतिकर राशि उसकी उम्र को देखते हुए पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर को बालिका को उनके संरक्षक माता-पिता के जरिए पर्याप्त प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा की है।