पाली : किराणे का सामान खरीदने के बहाने घर में घुसा और नाबालिक को किया किस, मिला 3 साल का कठोर कारावास

राजस्थान के पाली में एक शख्स किराणे का सामान खरीदने के बहाने घर में घुस गया था और नाबालिक को अकेला देख उसके साथ गंदी हरकत करते हुए उसे किस किया था। इस मामले में 7 नवम्बर 2020 को सुमेरपुर थाने में रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए पोस्को एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित के पिता ने 7 नवम्बर 2020 को रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ अम्बाजी दर्शन के लिए गया था। इस दौरान उसकी दो नाबालिग बेटियां घर पर ही थी। रिपोर्ट में बताया कि वह घर में ही किराणे की दुकान संचालित करता हैं। उनकी गैर मौजूदगी में सुमेरपुर निवासी 40 वर्षीय जयंतीलाल पुत्र चुन्नीलाल माली कोई सामान खरीदने के लिए उनके घर उनकी बेटियों ने दरवाजा नहीं खोला तथा माता-पिता के आने पर सामान लेने आने की बात कही। जिस पर आरोपी ने उनसे फोन पर बात की तथा कहां कि अर्जेट हैं बच्चों को बोले की सामान दे। जिस पर उनके कहने पर बेटियों ने घर का दरवाजा खोला तो आरोपी अंदर चला गया।

17 साल की बेटी अंदर वाले कमरे में सामान लेने गई तो आरोपी पीछे-पीछे कमरे में चला गया तथा जबरदस्ती नाबालिग को किस कर लिया। वे घर पहुंचे तो नाबालिग ने पूरी कहानी अपने परिजनों को बताई जिस पर उन्होंने सुमेरपुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में चालान पेश कर न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मामले में सुनवाई करते हुए पोस्को एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने अभियुक्त सुमेरपुर निवासी 40 वर्षीय जयंतीलाल पुत्र चुन्नीलाल माली को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास एवं 17 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।