मार्च 2020 : ये 4 बड़े नियम बदल रहे हैं, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

मार्च 2020 में 4 बड़े नियम बदल रहे हैं। जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानें मार्च में क्या बदलेगगा...

- SBI ग्राहकों के लिए KYC जरूरी है। SBI ने अपने खाताधारकों को इससे जुड़ा एक SMS भेजा है। बैंक के मुताबिक ग्राहकों के लिए बैंक खाते की KYC भरने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। अगर 28 फरवरी तक आपने अपने अकाउंट को KYC अपडेट नहीं कराए तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। दरअसल RBI ने KYC कराना जरूरी कर दिया है।

KYC के लिए जरुरी डॉक्युमेंट


-वोटर आईडी,
-पासपोर्ट,
-ड्राइविंग लाइसेंस,
-मनरेगा कार्ड,
- पेंशन भुगतान आदेश,
- डाकघरों की तरफ से जारी पहचान पत्र,
- टेलीफोन बिल,
- बिजली का बिल,
- बैंक खाता विवरण,
- राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण,
- सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की कॉपी

- इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 रुपये के नोट 1 मार्च नहीं निकलेंगे। 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के ATM में 2,000 रुपये नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल कर दिया जाएगा। बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि जिन ग्राहकों को 2,000 रुपये के नोट चाहिए वो बैंक के ब्रांच में आकर कैश ले सकते हैं।

- लॉटरी (Lottery) पर एक मार्च से 28% की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28% की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था।

1. राजस्व विभाग के नए नियम के मुताबिक लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14% हो गई है और राज्य सरकारें में भी समान दर से यानी 14% टैक्स वसूलेंगी।

2. जिस वजह से एक मार्च से लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28% हो गया है। फिलहाल राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12% और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28% की दर से जीएसटी लगता है।

- मार्च से बदलेंगे SBI के ATM कार्ड से पैसे निकालने के नियम-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI-Reserve Bank of India) ने एटीम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें।

RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।

यह नया नियम 16 मार्च, 2020 से नए कार्डों के लिए लागू हो जाएंगे। पुराने कार्ड वाले यह तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी सुविधा को बंद करना है और कब शुरू करना है।

1. डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब साफ है कि अगर जरुरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे नकालते और पीओएस ट्रमिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें।

2. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। मतलब साफ है कि ग्राहक को जरुरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा।

3. मौजूदा कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। मतलब साफ है कि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट

4. ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं। RBI की ओर से जारी नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड पर लागू नहीं होंगे।