1 सितंबर 2019 से बैंकिंग, ट्रैफिक और टैक्स से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। जहां एक ओर बैंक घर खरीदना सस्ता कर रहे हैं वही दूसरी ओर ट्रैफिक नियमों में बदलाव होने वालें है। इन सब बदलावों का रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में इन नियमों को जानना बेहद जरुरी है
बैंकिंग नियमों में बदलाव1 सितंबर से बैंक से जुड़े नियम बदल जाएंगे। दरअसल, देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पुराने ग्राहकों के होम या ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक करने का फैसला लिया है। इसके लागू होने के बाद जब भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा तब ग्राहकों को तत्काल प्रभाव से फायदा मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्राहकों के लिए होम लोन लेकर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। 1 सितंबर से होम लोन पर ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी।
आने वाले दिनों में एसबीआई की तरह अन्य सरकारी बैंक भी लोन को रेपो रेट से लिंक करने वाले हैं। सितंबर महीने में बैंकों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव हो सकता है। इसी तरह सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन (Personal Loan in 59 minute) लेने की सुविधा मिलनी शुरू हो सकती है। कई सरकारी बैंकों की 1 सितंबर से ग्राहकों को नई सुविधा शुरू करने की योजना है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) ने भी 'psbloansin59minutes' पर यह सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है।
SBI ने रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट पर ब्याज की दर घटा दी है। वहीं बैंक ने सेविंग बैंक ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट वाले ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में 35 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा। 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट वाले ग्राहकों के लिए ये दर 3 फीसदी पर ही स्थिर है। हालांकि बैंक ने रिटेल टर्म डिपॉजिट की दर में 0.1 फीसदी से 0.5 फीसदी की कटौती की है। वहीं बल्क डिपॉजिट रेट में 0.3 फीसदी से 0.7 फीसदी तक की कटौती की गई है।
ट्रैफिक नियमों में बदलाव1 सितंबर से ट्रैफिक से जुड़े नियम बदल जाएंगे। दरअसल, इस दिन से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने वाले हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है।
जानकारी के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से दौड़ने (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है। इसके अलावा देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी भी तय की गई है। हादसे का मुख्य जिम्मेदार सड़क इंजीनियरिंग को माना जाता है।
बीमा नियमों में बदलावअगर आपके पास कार या दो-पहिया वाहन है तो 1 सितंबर से बीमा नियमों में बदलाव के लिए तैयार रहिए। दरअसल, साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। बीते जुलाई महीने में बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को इसे 1 सितंबर से लागू करने को कहा था।
टैक्स नियमों में बदलाव1 सितंबर से टैक्स से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे।दरअसल, पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। इस स्कीम में टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी। इसी तरह 1 सितंबर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान1 सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। अब अधिकतम 15 दिनों में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। इस संबंध में बीते दिनों केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था।
बदल सकता है बैंकों के खुलने का समयज्यादातर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक (PSU) सुबह 10 बजे खुलते हैं लेकिन अब बैंकों के खुलने की टाइमिंग बदल सकते है। ये नए नियम सितंबर से लागू होंगे। अगर ये नियम लागू होते हैं तो बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्तायव दिया है।
1 सितंबर से बंद हो जाएगा आपका मोबाइल वॉलेटअगर आप भी पेटीएम, फोनपे, गूगलपे जैसे मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो 31 अगस्त तक इनकी केवाईसी पूरी करा लें। केवाईसी पूरी न कराने के चलते 1 सितंबर से आपका मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने इन मोबाइल वॉलेट कंपनियों को अपने कस्टमर्स की केवाईसी पूरी कराने के लिए 31 अगस्त तक की समयसीमा दी थी, जिसके बाद बिना केवाईसी वाले वॉलेट बंद हो जाएंगे।