भारतीय प्रेमी जोड़े जरूर जान लें ये नियम-कानून, उनके फायदे की हैं बात

प्यार का रिश्ता अपनेआप में बेहद अनोखा होता हैं जिसमें दोनों पार्टनर एक-दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। आज देश विकास की ओर गति कर रहा हैं लेकिन इसके बावजूद कई लोगों की सोच पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रही हैं जिसकी वजह से प्रेमी जोड़ों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। कई बार तो ऐसा भी होता हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी होटल में ठहरते हैं और आपको पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ जाता हैं। ऐसे में आपको अपने फायदे के कानूनी दांव-पेंच और नियम-कानून जान लेने चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत ना उठानी पड़े। आज इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे ही नियम बताने जा रहे हैं जो हर भारतीय प्रेमी जोड़े को जरूर जान लेने चाहिए।

लिव-इन रिलेशनशिप कानून

शादी किए बिना कपल्स का रहना यानी लिव-इन रिलेशन का चलन समय के साथ तेजी से बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा था, दो बालिग (लड़का या लड़की), जिसमें लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो, वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को मर्जी से फिजिकल रिलेशन बनाने की भी पूरी तरह आजादी है। वयस्क होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ रहने या शादी करने के लिए आजाद है। लेकिन जिस तरह पति-पत्नी का तलाक होने पर पति, पत्नी को खर्चा-भत्ता देता है, उसी प्रकार लिव इन रिलेशन खत्म होने पर कोर्ट आखिरी फैसला लेगा और जुर्माना भी लगा सकता है।

प्रेम विवाह करने वालों के लिए कानून

आप अपनी पसंद के आधार पर किसी भी धर्म और जाति के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं। आपको ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है। अगर आप दोनों बालिग हैं तो शादी कर सकते हैं। इसके लिए न्यायालय में जाकर रजिस्टर मैरिज कर सकते हैं।

प्रेमी जोड़ों के लिए पुलिस से सुरक्षा मांगने का अधिकार
प्रेम विवाह करने वालों को कई बार मार दिया जाता है। अधिकतर ऑनर किलिंग के मामले प्रेम विवाह को लेकर होते हैं। इसलिए आप इसको लेकर पहले से तैयारी कर लें। यदि आपको परिवार या रिश्तेदारों से खतरा है तो इस बात को लोकल पुलिस, एसपी, डीएम को बताएं। वो आपकी मदद करेंगे। आप पुलिस से मदद ले सकते हैं।

होटल में ठहरने के नियम

कई बार आपके सामने खबरें आती रहती होंगी कि अनमैरिड बालिग कपल्स को होटल में नहीं रुकने नहीं दिया जाता। लेकिन भारतीय कानून बालिग कपल्स को ये अधिकार देता है कि वे कहीं भी जाकर किसी भी होटल में रुक सकते हैं। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो बालिग कपल्स को एक साथ होटल में ठहरने से रोके। लेकिन इसके लिए दोनों पार्टनर को अपना पहचान पत्र और जरूरी डॉक्युमेंट की कॉपी देनी होगी। कई होटल्स में लोकल आईडी एक्सेप्ट नहीं की जातीं इसलिए होटल में रुकने से पहले वहां के नियम व शर्तें जरूर जान लें।

एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स

कपल्स को इसके बारे में भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आपको 'घरवाली और बाहरवाली' का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कानून की नजर में ये गलत है। इसलिए शादी करने के बाद किसी गैर औरत के साथ रिश्ता न रखें। अगर आपको शादी करनी है तो इसके लिए पहली पत्नी से तलाक लें या उसकी मर्जी के आधार पर अपने नए रिश्ते को लेकर सोच सकते हैं।

सार्वजनिक जगह पर बैठने के नियम

अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर बैठ सकते हैं। आईपीसी की धारा 294 के तहत अगर कोई सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करता है तो उसे 3 महीने तक की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें सार्वजनिक जगह पर ऐसी कोई हरकत न करें। अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती।

अपशब्द के लिए नियम

यदि कोई कपल्स ऐसे रिलेशन में हैं, जिसमें अपशब्दों या गाली-गलौच का प्रयोग होता है। ऐसे में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार, लड़कियां सुरक्षा की डिमांड कर सकती हैं।

फिजिकल रिलेशन पर नियम

भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के माध्यम से निजता का अधिकार प्रदान करता है। आसान शब्दों में कपल्स प्राइवेट जगह पर एक-दूसरे से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017-2018 में 2 मामलों पर अपने इस फैसले को दोहराया था।