सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विवादस्पद फिल्म 'पद्मावती' की रिलीज को प्रतिबंधित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह अपरिपक्व है और यह मामले की पहले ही जांच करने की तरह होगा। प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें बताया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा इस फिल्म को अभी हरी झंडी नहीं दी गई है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "पद्मावती को सीबीएफसी से अभी भी प्रमाणित नहीं किया गया है। इसमें हमारा हस्तक्षेप इस मामले की पहले ही जांच के बराबर होगा। हमारा ऐसा करने का इरादा नहीं है।"
न्यायालय ने यह आदेश वकील एम.एम.शर्मा द्वारा फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य हटाए जाने तक इसे प्रतिबंधित करने संबंधित याचिका पर दिया। शर्मा ने फिल्म निर्देशक भंसाली के खिलाफ आपराधिक मामल दर्ज करने की भी मांग की थी।