मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचे शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा

मुम्बई। बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें अपना घर और फार्महाउस खाली करने का नोटिस भेजा था, क्योंकि जांच एजेंसी ने मुंबई के जुहू इलाके में उनके आवासीय परिसर और पवना झील के पास स्थित फार्महाउस को कथित मामले के सिलसिले में अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।

अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार यानी 10 अक्टूबर को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी को निर्देश दिया कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा को भेजे गए बेदखली नोटिस के खिलाफ कार्रवाई न करे।

27 सितंबर को बेदखली नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें दंपति को अपनी संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस साल की शुरुआत में, मुंबई जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।

ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा मेसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में 10 प्रतिशत प्रति माह रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोले-भाले लोगों से बिटकॉइन के रूप में भारी मात्रा में धन (2017 में ही 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) एकत्र किया था।

ईडी की जांच से पता चला कि राज कुंद्रा ने यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टर माइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए थे।