शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राहत नहीं, देश से बाहर जाने पर रोक बरकरार

बॉलीवुड कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की परेशानियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस जोड़े पर एक बिजनेसमैन ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को कोई राहत नहीं दी है, जिसके कारण वे फिलहाल देश से बाहर नहीं जा सकती हैं।

विदेश यात्रा पर लगी रोक

शिल्पा शेट्टी को कोलंबो में आयोजित यूट्यूब इवेंट के लिए देश से बाहर जाना था, लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लोकेशन ऑर्डर (LOC) जारी किया है, जिसके चलते दोनों बिना जांच एजेंसी या कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते। शिल्पा के वकील ने कोर्ट में कहा कि इवेंट 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक है, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई राहत नहीं दी।

कोर्ट में सुनाई खरी-खोटी


कोर्ट ने शिल्पा के वकील से पूछा कि क्या उनके पास किसी प्रकार का इनविटेशन है। वकील ने बताया कि जब तक यात्रा की अनुमति नहीं मिलती, इनविटेशन जारी नहीं होगा और फिलहाल केवल फोन पर बातचीत हुई है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के आरोप पर विचार किया जाएगा।
अगली सुनवाई की तिथि

इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की गई है। इससे पहले EOW ने राज कुंद्रा का बयान लगभग 5 घंटे तक दर्ज किया था। बयान में राज कुंद्रा ने कहा कि वे आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज एफआईआर से अवगत हैं और जांच के हर चरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी के दिसंबर 2016 में लिक्विडेशन होने के बाद भी सभी मांगे गए डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं।

मामला क्या है

बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत के आधार पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई की गई है। आरोप है कि साल 2015 से 2023 के बीच उन्होंने शेट्टी और कुंद्रा की बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कारोबार विस्तार के लिए 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस निवेश के संबंध में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है।