2 News : शाहिद को है बचपन में पिता का साथ नहीं मिलने का अफसोस, श्रेयस-आलोक नाथ के खिलाफ FIR दर्ज

एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘देवा’ को लेकर खबरों में हैं। फिल्म 31 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बीच शाहिद ने राज शमानी के साथ यूट्यूब चैनल पर अपनी लाइफ को लेकर दिल खोलकर बातें की। शाहिद ने कहा कि मेरे माता-पिता साथ नहीं रहते थे और जब भी मैं अपने पिता से मिलता था तो मुझे खालीपन का एहसास होता था। जब मैं 3 साल का था तब मेरे पेरेंट्स अलग हो गए थे। शाहिद अपनी मां नीलिमा अजीम के साथ रहते थे, जो एक कथक डांसर थीं।

शाहिद ने कहा कि मेरे पिता (पंकज कपूर) एक कैरेक्टर एक्टर हैं और मेरी मां 15 साल की उम्र से कथक डांसर थीं। मैं अपनी मां के साथ बहुत ज्यादा रहा हूं। मैं साल में एक बार ही पिता से मिलता था। तो मेरे जीवन में आदमी की मौजूदगी बहुत कम रही है। पैरेंट्स दो पैरों की तरह होते हैं, अगर उनमें से एक नहीं है तो आप बैलेंस महसूस नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक पैर नहीं है। यह जिस तरह से दुनिया बनी है, उसमें माता-पिता दोनों की भूमिका होती है। पिता के साथ नहीं रहने पर स्कूल में बच्चे बहुत परेशान करते थे।

शाहिद ने आगे अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि मैं किराये के मकानों में रहा हूं। मैंने कई ऑडिशन दिए हैं इसलिए मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं खास हूं या मेरे पास कोई विशेष अधिकार है। मैंने जिंदगी में खुद को बहुत बार हालातों के सामने बहुत बेबस पाया है। मैं लंबे दौर तक परिस्थितियों के साथ लड़ते आया हूं। कुछ लोग बीएमडब्ल्यू में स्ट्रगल करते हैं, वे देश के टॉप 2-3 निर्देशकों के साथ काम करके अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मैं 250 ऑडिशन देकर आया हूं। आज लोग कहते हैं कि शाहिद का फैशन सेंस बहुत अच्छा है और कभी-कभी मुझे ऐसी बातों पर हंसी आती है, क्योंकि मुझे याद है कि एक समय मेरे पास लोखंडवाला में कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे।

श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित 13 लोगों पर लगे यह आरोप

एक्टर श्रेयस तलपड़े (48) और आलोक नाथ (68) मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ हाल ही में FIR दर्ज कराई गई है। उन पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगा है। इस मामले में उनके अलावा 11 और लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। हरियाणा के मुरथल पुलिस स्टेशन में 22 जनवरी को मामला दर्ज हुआ। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(2) और 318(4) के तहत 13 व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं।

ये धाराएं धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर के आरोपों से संबंधित हैं। सोनीपत जिले के निवासी विपुल अंतिल ने FIR दर्ज कराई है। विपुल ने बताया कि इंदौर (मध्यप्रदेश) में रजिस्टर्ड ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी 50 लाख से ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गई है।

विपुल ने जो FIR दर्ज कराई उसमें बताया गया है कि इस बड़ी कंपनी ने 6 साल तक लोगों से पैसे जमा करवाए और लोगों से वादा किया कि वे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) समेत दूसरे तरीकों से कंपनी में पैसा लगाने पर ज्यादा रिटर्न देंगे। इसी के साथ बड़े-बड़े होटलों में सेमिनार आयोजित कर लोगों का भरोसा जीता गया। बॉलीवुड के स्टार्स से इसका प्रमोशन कराया गया और इंसेंटिव के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग की तर्ज पर एजेंट बनाए गए।