Cruise Ship Drug Case: आर्यन ने ड्रग्स लेने की बात कबूली, NCB ने प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ठिकानों पर मारी रेड

क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आर्यन खान अब आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे है। नए नियम के मुताबिक, आर्यन और अन्य 5 आरोपियों को एक साथ बैरक नंबर 1 में बने स्पेशल क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया है। यह बैरक जेल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। हालांकि, जेल में यह प्रावधान है कि सजायाफ्ता होने से पहले आर्यन चाहे तो अपने पर्सनल कपड़े पहन सकते हैं।

किला कोर्ट से शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे अब सेशन कोर्ट में जमानत की अपील करेंगे। हालाकि, इस बीच पता चला है कि NCB की पूछताछ के दौरान आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की है। आर्यन ने कहा है कि वे चरस पीते हैं और क्रूज पार्टी के दौरान भी चरस लेने वाले थे। NCB ने अदालत में दिए पंचनामे में बताया है कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूते से ड्रग्स का पाउच निकाल कर दिया था। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर पर NCB की रेड

क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में NCB की कार्रवाई जारी है। शनिवार को NCB ने फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के बांद्रा स्थित घर और ऑफिस पर रेड की है। इम्तियाज खत्री प्रोड्यूसर तो हैं ही, साथ ही बिल्डर भी हैं। उनकी INK इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी है। इम्तियाज का नाम अचित कुमार की पूछताछ में सामने आया है। अचित को NCB ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। बता दें इम्तियाज का नाम एक्टर सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में भी सामने आया था।

आर्यन की जमानत पर सोमवार को नई स्ट्रैटजी बनाएंगे वकील


आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे का कहना है कि पहले वे किला कोर्ट के आदेश की कॉपी देखेंगे और फिर सोमवार को तय करेंगे कि क्या करना है।

मानशिंदे ने शुक्रवार को कोर्ट में दलील दी थी कि आर्यन की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। वे बॉलीवुड से हैं और इनविटेशन पर क्रूज पर गए थे। उनके मोबाइल का डेटा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा उनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ है।

मानशिंदे ने ये दलील भी दी थी कि आर्यन का परिवार मुंबई में रहता है। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है और ऐसा नहीं है कि वे फरार हो जाएंगे। साथ ही कहा था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए आर्यन को जमानत दी जानी चाहिए। वहीं NCB ने ये कहकर विरोध किया कि इस मामले में जमानत पर सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी चाहिए।

आर्यन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा

मिली खबर के अनुसार आर्यन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, उन्हें भी अन्य कैदियों की तरह सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया दी जाएगी। नियम के अनुसार आर्यन को सिर्फ जेल का खाना दिया जा सकता है। हालांकि, अदालत के आदेश के बाद उन्हें घर का खाना भी दिया जा सकता है, लेकिन इस मामले में आर्यन के वकील ने अदालत से कोई अपील नहीं की है।

सुबह 6 बजे उठना होगा

आर्यन के लिए भी सुबह 6 बजे उठने का समय तय किया गया है। 7 बजे सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। संभवतः यह शीरा पोहा हो सकता है। सुबह 11 बजे उन्हें लंच दिया जाएगा। जेल नियम के अनुसार, डिनर में चपाती, सब्जी और दाल-चावल दिया जाएगा।