
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को मलाड के मध इलाके में कथित अवैध निर्माण के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एरंगल गांव की एक जमीन पर बिना अनुमति ग्राउंड फ्लोर का ढांचा तैयार किया गया है।
BMC ने मिथुन चक्रवर्ती से इस निर्माण को लेकर सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो ढांचे को तोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
MMC अधिनियम की धारा 351(1A) के तहत नोटिस जारीयह नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम (MMC Act) की धारा 351(1A) के तहत जारी किया गया है। अधिकारी ने बताया कि यदि तय समय सीमा तक जवाब नहीं मिला, तो संरचना को अवैध मानते हुए ध्वस्त किया जाएगा, साथ ही धारा 475A के तहत जुर्माना और जेल की कार्रवाई भी हो सकती है।
मध क्षेत्र में अवैध निर्माण पर व्यापक अभियानयह कार्रवाई मध क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। अब तक BMC ने इस इलाके में 101 अवैध संरचनाएं चिन्हित की हैं, जिनमें कई बंगले जाली दस्तावेज़ों के आधार पर बनाए गए हैं। नगर निगम ने मई के अंत तक इन सभी ढांचों को गिराने का लक्ष्य रखा है।
हिरा देवी मंदिर के पास निरीक्षण में सामने आया मामलाBMC अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में एरंगल गांव के हिरा देवी मंदिर के पास निरीक्षण के दौरान दो मेज़ानाइन मंज़िलों वाले भवन, एक ग्राउंड फ्लोर संरचना और तीन अस्थायी ढांचे पाए गए, जिन्हें बिना वैध अनुमति के ईंट, लकड़ी, कांच और एसी शीट से तैयार किया गया था।
मिथुन चक्रवर्ती की प्रतिक्रियाFree Press Journal की रिपोर्ट के मुताबिक, जब इस मामले पर मिथुन चक्रवर्ती से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, मेरे पास कोई अवैध निर्माण नहीं है। कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और हम अपना जवाब दे रहे हैं।