राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के साथ खड़े होने पर रोक
By: Pinki Sun, 20 Sept 2020 09:29:15
राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए शनिवार रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। संक्रमण को देखते हुए जयपुर सहित 11 संवेदनशील जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लागू कर दी है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर अलवर,भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगाई गई है। अब इन जिलों में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया।
In view of the increasing number of #COVID19 cases, Section 144 of the CrPC has been imposed in Jaipur, Jodhpur, Kota, Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Udaipur, Sikar, Pali and Nagaur districts. Ban on social or religious functions to continue till October 31: Rajasthan Govt
— ANI (@ANI) September 20, 2020
गहलोत सरकार ने पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।
प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को कोई परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देनी होत तो राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकता है। यह हेल्पलाइन सोमवार 21 सितम्बर से शुरू होगी। इस हेल्पलाइन पर आने वाली कोरोना से संबंधित सूचनाओं तथा लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं के समाधान के लिए किये जाएंगे।
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