
कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ हैं और शादियों का सीजन आने की वजह से चिंता और बढ़ सकती हैं। ऐसे में राजस्थान में शादियों पर कोरोना का कहर पड़ रहा हैं और कोविड नियमों के तहत विवाह में अधिकतम 100 लोगों को ही बुलाने की अनुमति है। इसके लिए भी जिस क्षेत्र में विवाह स्थल है, वहां के उपखंड अधिकारी के यहां पर सूचना देनी होगी।
काेटा में एसडीएम दीपक मित्तल काे अधिकृत किया हुआ है। बुधवार काे सुबह से ही लाेग परमशिन लेने पहुंच गए, लेकिन निर्वाचन आयाेग की वीसी के करण एसडीएम मित्तल उसमें व्यस्त थे। ऐसे में कलेक्ट्री परिसर में भीड़ जमा हाे गई। दाेपहर 1 बजे वीसी खत्म हाेने के बाद सभी काे टाेकन दिए गए और फिर उनसे आवेदन लिए गए। गौरतलब है कि कोविड नियमों के तहत सरकार ने विवाह आदि उत्सवों में 100 से अधिक लोगों के शामिल नहीं होने की हिदायत दी हुई है। समारोह में भी सामाजिक दूरी बनाने के साथ सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा।
पहचान व निवास के दस्तावेज लगाने होंगे, तब मिलेगी अनुमति
1. दूल्हे-दुल्हन का पहचान पत्र
2. दूल्हे - दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र
3. दूल्हे-दुल्हन के माता-पिता के पहचान पत्र
4. दोनों का पता मय थाना क्षेत्र
5. विवाह स्थल का पता
6. विवाह स्थल का थाना क्षेत्र।














