राजस्थान / 298 नए केस के साथ राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 18312; अब तक 421 लोगों की हुई मौत

By: Pinki Thu, 02 July 2020 01:08:52

राजस्थान / 298 नए केस के साथ राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 18312; अब तक 421 लोगों की हुई मौत

राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 298 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 18 हजार 312 हो गई है वहीं राज्य में अब तक 421 लोगों की मौत भी हुई है । राजस्थान में अब तक 14 हजार 574 मरीज रिकवर हो गए है। मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव आने पर इनमें से 14 हजार 274 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनके बाद 3 हजार 317 एक्टिव केस बचे है। जिनका कोविड अस्पताल में उपचार जारी है।

बुधवार को मिले कोरोना मरीजों में सबसे ज्यादा अलवर से सामने आए है। यहां 47 केस सामने आए। इसके बाद जयपुर में 42 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं, पाली में 27, प्रतापगढ़ में 26, अजमेर में 10, बाड़मेर में 5,, भरतपुर में 3, बीकानेर में 13, चुरू में 7, श्रीगंगानगर में 5, कोटा में 8, झुंझुनूं में 8, जैसलमेर में 3, जोधपुर में 26, करौली में 1, राजसमंद में 12, दौसा में 2, नागौर में 2, धौलपुर में 10, डूंगरपुर में 1, सीकर में 10, सिरोही में 16, उदयपुर में 10, जालौर 1 केस और अन्य राज्यों से आए 3 कोरोना संक्रमित केस सामने आए। राजस्थान में अब तक 8 लाख 39 हजार से ज्यादा सैंपलिंग की जा चुकी है।

काेराेना के बीच अनलाॅक-2 के लिए केंद्र की गाइडलाइन के एक दिन बाद मंगलवार काे राज्य सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए थे। राज्य की नई गाइडलाइन में अब प्रदेश में रात 9 बजे की जगह 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं को अलग रखा गया है। कोचिंग संस्थान, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल और धार्मिक समारोह पर लगी रोक भी 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि, केंद्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई शुरू होंगे। सिटी बसें भी नहीं चलेंगी। राजनीतिक, खेल, मनोरंजन समेत बड़े जमावड़ों पर रोक रहेगी। इसके अलावा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर भी इन गतिविधियों पर रोक रहेगी।

गांवों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थल एक जुलाई से खुलेंगे। शहरी क्षेत्राें में धर्मस्थल बंद रहेंगे। गांव में ऐसे धर्मस्थल ही खुलेंगे, जिनमें रोज 50 से कम लोग आते हैं। अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन बुधवार यानी 1 जुलाई से लागू होगी और 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल सख्ती जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़ कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर रोक रहेगी। सरकार की ओर से अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।

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