स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली

By: Rajesh Bhagtani Mon, 02 Sept 2024 7:30:30

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में ज़मानत दे दी। कुमार करीब 100 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल के सहयोगी को इस साल 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। उसे 18 मई को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कुमार को सभी गवाहों की जांच होने तक मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से भी रोक दिया।

कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में बिभव कुमार की गिरफ्तारी जरूरी थी और ऐसा करते समय पुलिस ने कानून का सख्ती से पालन किया। उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी का "काफी प्रभाव" है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को बिभव कुमार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा था, "क्या इस तरह के गुंडे को सीएम के आवास में काम करना चाहिए?" पीठ ने कहा, "उन्होंने (बिभव कुमार) ऐसे काम किया जैसे कोई 'गुंडा' सीएम के आधिकारिक आवास में घुस आया हो।" पीठ ने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा था, "हम हैरान हैं? क्या एक युवा महिला से निपटने का यह तरीका है? उन्होंने (बिभव कुमार) उसके शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी उसके साथ मारपीट की।"

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें आपराधिक धमकी, महिला के कपड़े उतरवाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल है।

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2025 lifeberrys.com