मलेशिया की सेलायंग सत्र न्यायालय ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 34 महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 9700 डॉलर (करीब 7 लाख रुपए) का जुर्माना भी लगाया। व्यक्ति पर आरोप है कि उसने ड्रायर में भरकर गर्भवती बिल्ली की हत्या की है। मलेशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी बर्नामा ने बताया कि कोर्ट ने के गणेश नाम के व्यक्ति को पशु संरक्षण कानून तोड़ने का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जुर्माना नहीं भरते है तो 4 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। न्यायाधीश रासिहाह गजाली ने सजा सुनाने के बाद कहा कि उम्मीद है कि दोषी की यह सजा लोगों के लिए एक मिसाल का काम करेगी। इससे लोगों के लिए जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करने का सबक मिलेगा।
बता दे, एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए बिल्ली की हत्या का खुलासा हुआ। फुटेज में व्यक्ति बिल्ली को ड्रायर में भरते दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक, इस घटना की जानकारी सबसे पहले एक महिला को मिली। महिला ने जब ड्रायर का इस्तेमाल किया, तब उसे जानवर का एक शव मिला। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। हालांकि, गणेश ने स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में जाने का निर्णय लिया है। उसकी उच्च न्यायालय में जाने की अपील के कारण उसे फिलहाल जमानत पर रिहा किया गया है।