40 पैसे के लिए होटल के खिलाफ कोर्ट की शरण में गया शख्स और उल्टा पड़ गया दांव, भरने पड़ गए 4000 रूपये!

कई बार जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या सामान की खरीददारी करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बिलिंग में टैक्स लगने के बाद टोटल में कुछ पैसे भी आ जाते हैं जिसे राउंड फिगर कर वसूला जाता हैं। इसपर ज्यादातार लोग ध्यान हैं देते हैं। लेकिन बेंगलुरू के एक शख्स ने इसपर ध्यान दिया और वह 40 पैसे के लिए होटल के खिलाफ कोर्ट की शरण में गया जिसका दांव उल्टा पड़ गया एवं 40 पैसे की जगह खुद शख्स को 4000 रूपये का नुकसान झेलना पड़ गया। ये मामला बेंगलुरू के सेंट्रल स्ट्रीट में मौजूद होटल एम्पायर का है। कोर्ट ने जहां मूर्ति नाम के एक बुजुर्ग शख्स का केस मानने से इनकार कर दिया, वहीं उसे उल्टा जुर्माना भी भरना पड़ा।

दरअसल जो खाना मूर्ति ने पैक कराया था, उसका पूरा बिल 264.60 रुपये हुआ था। स्टाफ ने मूर्ति को इस बिल का राउंड फिगर बनाते हुए 265 रुपये देने के लिए बोला। मूर्ति का कहना था कि वे उनसे बिल में 40 पैसे ओवरचार्ज मांग रहे हैं। जब स्टाफ की ओर से उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला , तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट तक ये मामला पहुंचा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मूर्ति ने कोर्ट से कहा कि उन्हें इस घटना की वजह मानसिक आघात और दुख पहुंचा है और उन्हें 1 रुपये का कॉम्पनसेशन चाहिए।

कोर्ट में रेस्टोरेंट की ओर से तय किए गए वकील ने कहा कि सेंट्ल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 170 के अंडर ये अनुमति दी गई है कि बिल में नजदीकी राउंड फिगर दिया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार की तरफ से 50 पैसे बंद किए जा चुके हैं, ऐसे में 50 पैसे का कोई भी फिगर 1 रुपये ही माना जाएगा। यही वजह है कि रेस्टोरेंट ने 60 पैसे को 1 रुपये चार्ज किया। इतना ही नहीं कोर्ट ने मूर्ति को कोर्ट के पैसे बर्बाद करने और कॉम्पनसेशन मिलाकर 4000 रुपये देने के लिए कहा।