राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को रद्द करने वाले आदेश पर सोमवार को फिर से बड़ा फैसला सामने आया है। एसआई भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने भर्ती रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। डबल बेंच में सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती
दरअसल, 2021 की SI भर्ती रद्द करने के सिंगल बेंच फैसले को 3 सितंबर को हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। चयनित अभ्यर्थियों ने याचिका में कहा कि सिंगल बेंच का फैसला उन विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहा है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी।
सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक
चयनित उम्मीदवारों का चयन हो चुका है और नियुक्तियां भी दी जा चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। सोमवार को डबल बेंच में सुनवाई के बाद सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने पहले क्या आदेश दिया था?
2021 की SI भर्ती में फर्जीवाड़ा और पेपर लीक से जुड़े मामलों की लंबी सुनवाई के बाद 28 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि SI पेपर लीक मामले में आरपीएससी के कुछ सदस्यों की संलिप्तता पाई गई।
ट्रेनी SI का पक्ष
चयनित ट्रेनी SI ने अपील में कहा कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी और एसओजी अभी दोषियों को पकड़ने में लगी है। भर्ती में सही और गलत उम्मीदवार का चयन संभव है, इसलिए पूरी भर्ती को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। अपील में यह भी कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ।