
जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित की जा रही आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जयपुर निवासी आकाश मिश्रा समेत दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। याचिका में यह कहा गया है कि जब तक पिछली वर्ष की आरएएस भर्ती 2023 की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।
याचिका अधिवक्ता तनवीर अहमद के माध्यम से दाखिल की गई, जिसमें यह भी बताया गया कि आरपीएससी द्वारा 17 और 18 जून को आरएएस-2024 की मुख्य परीक्षा कराई जा रही है, जबकि आरएएस-2023 की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उस परीक्षा के साक्षात्कार अभी जारी हैं, ऐसे में एक साथ दो प्रक्रियाएं अभ्यर्थियों को भ्रमित और मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं।
सोमवार को हाईकोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश मनीष शर्मा से याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दोनों उपमुख्यमंत्रियों समेत कई विधायकों और सांसदों ने भी परीक्षा स्थगित करने की सिफारिश की है। लेकिन जब कोई निर्णय नहीं आया तो अभ्यर्थियों ने अंतिम क्षणों में अदालत का रुख किया।
इसके अलावा याचिका में कुछ और ठोस तर्क भी दिए गए हैं, जैसे कि बॉर्डर क्षेत्र में भारत-पाक के बीच तनाव के चलते इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित रही और कई लाइब्रेरी बंद कर दी गईं, जिससे अभ्यर्थियों की तैयारी पर असर पड़ा। वहीं, एक्स-सर्विसमेन कोटे के अभ्यर्थियों को अचानक ड्यूटी पर बुला लिया गया, जिससे वे पढ़ाई नहीं कर पाए।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को याद दिलाया कि आरपीएससी पूर्व में भी कई बार अंतिम समय में मुख्य परीक्षा की तिथियां बदल चुका है। यहां तक कि एक भर्ती में तो परीक्षा से दो दिन पहले ही परीक्षा टाल दी गई थी। ऐसे में यह अपील की गई कि परीक्षार्थियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस बार भी परीक्षा को टाल दिया जाए।
अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है, और क्या 17 जून से प्रस्तावित परीक्षा समय पर हो पाएगी या नहीं।