रामदेव की पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप, जांच में सैंपल हुए फेल, कोर्ट ने ठोका 1.40 लाख रुपये का जुर्माना

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और इससे जुड़ी दो अन्य कंपनियों पर घटिया गाय का घी बेचने के आरोप में कुल 1.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सुनाया गया। विभाग के सहायक आयुक्त आरके शर्मा ने बताया कि मामला साल 2020 में पिथौरागढ़ के कसनी इलाके में करण जनरल स्टोर से लिए गए पतंजलि घी के सैंपल से जुड़ा है।

प्रारंभिक जांच और लैब रिपोर्ट

आरके शर्मा ने बताया कि सैंपल को पहले रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। लैब की रिपोर्ट में यह पाया गया कि घी खाने की सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि यदि इसे लगातार इस्तेमाल किया जाए तो लोग बीमार भी हो सकते हैं।

दोबारा जांच में भी फेल

साल 2021 में पतंजलि को इस मामले में नोटिस जारी किया गया, लेकिन कंपनी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। इसके बाद कंपनी ने स्वयं सैंपल की दोबारा जांच कराने की मांग की और इसे किसी सेंट्रल लैब में टेस्ट कराने की अनुमति ली। इस जांच के लिए 5,000 रुपये की फीस भी ली गई।

16 अक्टूबर 2021 को अधिकारियों की टीम ने गाजियाबाद स्थित नेशनल फूड लैब में सैंपल की जांच कराई। 26 नवंबर 2021 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें भी घी के सैंपल फेल रहे। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 17 फरवरी 2022 को मामला कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

पिथौरागढ़ के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट योगेंद्र सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर ब्रह्मा एजेंसी पर 25,000 रुपये और जिस दुकान से सैंपल लिया गया था, करण जनरल स्टोर पर 15,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया।