हरियाणा के नूंह में क्राइम ब्रांच की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में कथित पशु तस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह काले रंग की महिंद्रा थार में मवेशियों को अवैध रूप से ले जा रहे लोगों को रोकने की कोशिश के दौरान गोलीबारी हुई। इस दौरान शाहिद को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। वह नूंह जिले के खरखड़ी गांव का निवासी बताया गया है।
थार को रोकने पर पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोपक्राइम ब्रांच नूंह को सूचना मिली थी कि कुछ लोग काले रंग की थार के जरिए अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने बताए गए रास्ते पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की निगरानी शुरू की। पुलिस के अनुसार, कुछ देर बाद तेज रफ्तार से वहां पहुंची संदिग्ध थार को रुकने का इशारा किया गया। आरोप है कि वाहन में सवार लोगों ने रुकने के बजाय गाड़ी के अंदर से ही पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शाहिद उर्फ आडवाणी को गोली लगी।
हत्या और डकैती समेत दो दर्जन से अधिक मामले दर्जपुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 27 वर्षीय शाहिद उर्फ आडवाणी मेवात और गुरुग्राम क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ हत्या, डकैती, पशु तस्करी, अवैध हथियार रखने और वाहन चोरी जैसे अपराधों से जुड़े दो दर्जन से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज बताए गए हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में उसकी गिरफ्तारी का एक पुराना मामला मार्च 2018 का है। उस समय उसे पटौदी क्षेत्र में कार चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ अन्य मामलों की जानकारी सामने आई थी।
एटीएम चोरी के मामले में पुलिस हिरासत से हुआ था फरारपुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद बिलासपुर क्राइम ब्रांच की टीम उसे एटीएम चोरी के एक मामले में बरामदगी और घटनास्थल की पुष्टि के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान उसने शौचालय जाने का बहाना बनाया और मौका पाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस घटना के बाद से वह पुलिस की वांछित सूची में शामिल था।
शव का पोस्टमार्टम, हथियार और थार जब्तमुठभेड़ के बाद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर स्थानीय सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। नियमानुसार मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने घटनास्थल से थार गाड़ी, बचे हुए अवैध हथियार, कारतूस और अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं। इनकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। मामले में संबंधित पुलिस थाने में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम से जुड़े कानून सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।