दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार का सख्त रुख, अगले आदेश तक PUCC के बिना सड़कों पर नहीं उतरेंगी गाड़ियां

राजधानी दिल्ली में लगातार गंभीर होते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। प्रदूषण नियंत्रण के मामले में अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUCC से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का ऐलान किया है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वैध PUCC के बिना कोई भी वाहन दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेगा।

प्रशासन ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले आदेश तक PUCC रखना पूरी तरह अनिवार्य रहेगा। दोपहिया हो या चारपहिया, हर प्रकार के वाहन की जांच की जाएगी। जिन वाहनों के पास वैध PUCC नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छ हवा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है।

GRAP-4 हटने के बावजूद नियमों में ढील नहीं

हालांकि फिलहाल GRAP-4 के तहत लागू कड़े प्रतिबंधों को हटा लिया गया है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इससे जुड़े कई नियम आगे भी प्रभावी रहेंगे। यानी प्रदूषण का स्तर थोड़ा बेहतर होने के बाद भी पूरी छूट नहीं दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में हालात फिर से गंभीर न हों, इसलिए एहतियाती कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार नागरिकों की सेहत से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगातार नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्थिति बिगड़ी तो BS-6 से कम वाहनों पर फिर लग सकती है रोक


सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंचती है, तो BS-6 मानकों से नीचे वाले वाहनों के संचालन पर दोबारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।

प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है और नियमों का सख्ती से पालन कराना ही इस अभियान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।