तिरंगा मार्च पर दिल्ली पुलिस का नोटिस, अभिजीत दीपके को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके को तिरंगा मार्च निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है। पुलिस की एक टीम शुक्रवार दोपहर उनके पास पहुंची और उन्हें नोटिस सौंपा। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि उन्होंने बिना अनुमति कनॉट प्लेस में तिरंगा यात्रा निकालने या भीड़ एकत्रित करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने नोटिस पर अभिजीत दीपके के हस्ताक्षर भी कराए हैं।

अनीस गवंडे के घर पहुंची पुलिस की टीम


अभिजीत दीपके इन दिनों एनसीपी प्रवक्ता अनीस गवंडे के पंचकुइंया रोड स्थित घर पर रुके हुए हैं। शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस की एक टीम इसी पते पर पहुंची और उन्हें नोटिस दिया। पुलिस ने नोटिस में कनॉट प्लेस इलाके में लागू प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां तिरंगा यात्रा निकालने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) से अनुमति नहीं ली गई है। नोटिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। ऐसे में बिना जरूरी अनुमति के तिरंगा यात्रा निकालना प्रतिबंधों का उल्लंघन माना जा सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि अभिजीत दीपके इसके बावजूद कनॉट प्लेस जाते हैं और वहां मार्च निकालते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तिरंगा फहराने पर रोक नहीं, लेकिन मार्च के लिए अनुमति जरूरी

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि तिरंगा फहराना अपने आप में कानून के खिलाफ नहीं है। हालांकि, बिना अनुमति मार्च निकालना और लोगों को एकत्रित करना लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है। पुलिस ने इसी आधार पर अभिजीत दीपके को चेतावनी दी है और बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित नहीं करने को कहा है। नोटिस में कनॉट प्लेस की भौगोलिक और व्यावसायिक स्थिति का भी हवाला दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह दिल्ली का एक व्यस्त व्यावसायिक इलाका है, जहां प्रवेश और निकास के रास्ते सीमित हैं। ऐसे में किसी एक सर्कल पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से आसपास के अन्य हिस्सों में भीड़ और आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
भीड़ जुटने से आपातकालीन स्थिति में हो सकती है परेशानी

पुलिस ने नोटिस में आशंका जताई है कि कनॉट प्लेस के किसी एक हिस्से में भीड़ बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ सकता है। इससे लोगों के आने-जाने में परेशानी हो सकती है। किसी आपातकालीन स्थिति में भीड़ के बीच से लोगों को बाहर निकालना भी मुश्किल हो सकता है। नोटिस में कनॉट प्लेस में मौजूद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भी उल्लेख किया गया है। इस इलाके में कई शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल और बैंक स्थित हैं। पुलिस के अनुसार, शाम के समय और त्योहारों के मौसम में यहां ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में बिना अनुमति मार्च निकालने या भीड़ एकत्रित होने से कारोबार और लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस में यह भी कहा है कि कनॉट प्लेस के कारोबार पर करीब 15 लाख व्यापारी और उनके कर्मचारी निर्भर हैं। पुलिस ने इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए बिना अनुमति तिरंगा मार्च निकालने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।