अभिजीत दीपके को कोर्ट से राहत, सशर्त जमानत मंजूर; पीस बॉन्ड पर साइन करने के बाद होंगे रिहा

CJP नेता अभिजीत दिपके को SEM कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां 50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत देने की बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिपके को शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों के साथ राहत दी गई है। पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उनकी जमानत की खबर सामने आने के बाद CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और सदस्यों में उत्साह दिखाई दे रहा है।

50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर मिली जमानत

अभिजीत दिपके को पीस बॉन्ड पर जमानत दी गई है। इसके लिए अदालत ने कुछ शर्तें तय की हैं। जानकारी के मुताबिक, उन्हें 50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर राहत मिली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से भी बयान जारी किया गया। पुलिस ने बताया कि CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को शर्तों के साथ जमानत दी गई है और शांति बनाए रखने के मुचलके यानी पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।

BNSS की धारा 126 और 170 के तहत हुई थी गिरफ्तारी


दिल्ली पुलिस ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को एहतियाती प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया था। इसके बाद नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद छोड़ दिया गया। वहीं, अभिजीत दिपके को शांति भंग होने की आशंका से जुड़े मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अभिजीत दिपके को SEM कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। इन दोनों धाराओं का संबंध शांति बनाए रखने और संभावित अपराध को रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई से है। BNSS की धारा 126 के तहत मजिस्ट्रेट शांति बनाए रखने के लिए संबंधित व्यक्ति से मुचलका या बॉन्ड भरवा सकता है। वहीं, धारा 170 पुलिस को शांति भंग होने या संभावित अपराध को रोकने के लिए एहतियातन गिरफ्तारी करने का अधिकार देती है। अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी इन्हीं प्रावधानों के तहत की गई थी।
ममता बनर्जी ने भी किया था अभिजीत दिपके का समर्थन

अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनका समर्थन किया था। इससे पहले दिल्ली में तिरंगा मार्च का ऐलान करने वाले CJP नेता दिपके को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उनकी आलोचना की थी। ममता बनर्जी ने अभिजीत दिपके और उनके साथियों को भरोसा देते हुए कहा था कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि दीदी उनके साथ हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी साझा की थी। अब SEM कोर्ट से अभिजीत दिपके को सशर्त जमानत मिलने की खबर सामने आई है।