जोधपुर : चार साल बाद मिला नाबालिक को न्याय, दुष्कर्मी को दी 10 साल के कठोर कारावास की सजा

जोधपुर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार द्वारा नाबालिक को न्याय देते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक राकेश सैन को दोषी करार देते हुए को 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद दुष्कर्म के आरोप में युवक को दोषी करार दिया।

विशिष्ट लोक अभियोजक शिवप्रकाश भाटी ने बताया कि परिवादी ने 11 मार्च 2017 को सूरसागर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 17 साल की बेटी आठ साल से ननिहाल में नानाजी के पास रहती थी। वह 8 मार्च 2017 को सुबह साढ़े छह बजे अपने मामाजी को स्कूल जाने का कहकर निकली थी, वापस नहीं आई। उसे पूरा शक है, कि उसकी लड़की को राकेश सैन, जो एक स्टूडियो पर काम करता है, वही शादी की नीयत से भगाकर ले गया है। आरोपी युवक ने नाबालिक से दुष्कर्म किया था।