UP News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगी रोक

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने प्रदेश में एक बार फिर एस्मा एक्ट (ESMA- Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। इस एक्ट के तहत यूपी में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा। देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बता दें इसी साल मई में यूपी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। सीएम योगी ने कोविड की समस्याओं को देखते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब सरकार ने कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया था। अधिनयिम 1966 के तहत यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। एम्सा एक्ट प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है।

क्या है एम्सा एक्ट?

इसक एक्ट के लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं। इस एक्ट को पिछले साल यूपी सरकार ने लागू किया था, जिसे नवंबर पिछले साल ही नवंबर में छह महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।