यूपी : 50% क्षमता के साथ आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम, ये हैं नई गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश में आज यानी सोमवार से 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुल रहे है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इन्हें खोलने का फैसला लिया है। आपको बता दे,रविवार को राज्य में 126 लोग संक्रमित पाए गए। 305 लोग ठीक हुए और 18 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 17.06 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 16.81 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,640 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यहां 2,264 मरीजों का इलाज चल रहा है।

नये दिशानिर्देश जारी

उत्तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को नये दिशानिर्देश जारी किये। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्‍थी ने बताया कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है।

अवनीश कुमार अवस्‍थी ने बताया कि राज्‍य में निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार से सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि उपरोक्‍त संस्थानों में मुख्य द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित किया जाएगा। वहीं मास्‍क, दो गज की दूरी जैसे आवश्यक नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

वहीं राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू, चौक, उत्तर रेलवे, एलडीए सहित सभी स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉलेज के खेल मैदानों में गतिविधियां शुरू करने के लिए साफ-सफाई सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेल निदेशक आरपी सिंह ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। खेल मैदान खोलने के आदेश के बाद खिलाड़ी भी खुश हैं। कई खिलाड़ी रविवार शाम केडी सिंह बाबू स्टेडियम और चौक स्टेडियम के हालात भी देखने पहुंचे। वहीं, खेल विभाग ने फिलहाल प्रतियोगिता का कैलेंडर नहीं जारी किया है।

उधर, यूपी सिनेमा एग्जिबिटर्स फेडरेशन के प्रेजिडेंट और आइनॉक्स सिनेमा के मालिक आशीष अग्रवाल ने कहा कि हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी भी पूरी है। 20 जुलाई से सिनेमा हॉल खुलने की उम्मीद है।

नई गाइडलाइन

- रेस्‍टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन है।
- शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ पहले की खोले जा चुके हैं। शॉपिंग मॉल सोमवार से शुक्रवार तक ही खोले जा रहे हैं।
- धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है।
- ऑटो रिक्‍शा में अधिकतम दो, तो चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोगोंं के बैठने की अनुमति है
- शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो रही है।

यह अभी रहेंगे बंद


- स्‍वीमिंग पुल पूर्व की भांति अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
- स्‍कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद हैं और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति है।