UPSC को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है: पूजा खेडकर

नई दिल्ली। यूपीएससी पर पलटवार करते हुए बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने कहा कि शैक्षणिक संस्था के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।

यूपीएससी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने जवाब में पूजा खेडकर ने कहा कि एक बार चयनित होने और प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त होने के बाद यूपीएससी को उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने कहा कि उन्होंने यूपीएससी में अपने नाम में हेरफेर नहीं किया या कोई गलत जानकारी नहीं दी। न्यायालय ने खेडकर को यूपीएससी और दिल्ली पुलिस के रुख पर जवाब देने के लिए समय दिया।

यूपीएससी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पूर्व आईएएस प्रोबेशनर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि उसने आयोग और जनता के खिलाफ धोखाधड़ी की है। दिल्ली पुलिस ने भी इस आधार पर गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की थी कि उसे कोई भी राहत देने से गहरी साजिश की जांच में बाधा उत्पन्न होगी और इस मामले का जनता के भरोसे के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा की ईमानदारी पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

अदालत में दाखिल अपने जवाब में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कहा कि खेडकर से हिरासत में पूछताछ करना “धोखाधड़ी” की गंभीरता को उजागर करने के लिए आवश्यक था, जो अन्य व्यक्तियों की मदद के बिना नहीं किया जा सकता था। इसलिए, उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए, इसने कहा। खेडकर ने कथित तौर पर आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी।

31 जुलाई को यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है।