अनलॉक-3 में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ थिएटर खोलने की उठी थी मांग, सरकार ने नहीं दी इजाजत

गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी। इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने का फैसला लिया गया है। 5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी मिल गई है लेकिन मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को खोलने पर कोई फैसला नहीं हुआ। इन पर पाबंदी जारी रहेगी। सिनेमा हॉल खोलने के लिए मालिकों और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हुई थीं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा था। लेकिन, उनकी उम्मीदों को झटका लगा।

सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर्स शुरू करने पर राजी हो गए थे। हालांकि, मंत्रालय चाहता था कि शुरुआत में 25% सीट के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएं। सिनेमा हॉल मालिकों को इस बार छूट मिलने की पूरी उम्मीद थी। इसके चलते साफ-सफाई का काम भी शुरू हो गया था।

फिक्की ने मल्टीप्लेक्स, मेट्रो और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने का सुझाव दिया था
उद्योग मंडल फिक्की ने सुझाव दिया था कि अनलॉक- 3 में सरकार मल्टीप्लेक्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और मेट्रो को खोलें। फिक्की का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान बड़े स्तर पर कारोबार और आजीविका प्रभावित हुई हैं। ऐसे में विमानन, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों पर ढील देने का समय आ गया है।

अनलॉक-3 में हटाई गई ये पाबंदी

- नाइट कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।

- 5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी। एसओपी का पालन सख्ती के साथ करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।

- सामाजिक दूरी के पालन और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति दी गई है।

- स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।

- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।

- व्यक्तियों और सामानों के राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आने-जाने पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

इन पर पाबंदी अभी जारी रहेगी

- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त, 2020 तक बंद रखा गया है।

- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे।

- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।

- 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

- कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी, और इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

- कमजोर व्यक्तियों, अर्थात् 65 साल से अधिक आयु के लोगों, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है।

कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइन

- कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए।

- राज्य सरकार बेहद ध्यान से कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करें। कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी वेबसाइट पर साझा की जाएगी।

- केवल जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी, इसके अलावा किसी भी चीज की नहीं।

- राज्य सरकारें हर गतिविधि की सख्त निगरानी करेंगी। इन जोन के लिए दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए।