नई दिल्ली। 1 जनवरी 2024 से भारत में सिम कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने के लिए SIM Card बहुत ही जरूरी है। इन नियम की जानकारी पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है, जिसमें बताया है कि यूजर्स को वर्चुअल KYC कंप्लीट करनी होगी।
टेलीकम्युनिकेश डिपार्टमेंट ने दिसंबर में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में बताया था कि पेपर बेस्ड KYC 1 जनवरी 2024 से बदलने जा रही है। इस नियम की मदद से सरकार की कोशिश साइबर फ्रॉड को रोकना है, सरकारी एजेंसी को उम्मीद है कि इससे फर्जी सिम कार्ड की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगेगी।
बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के मामलेसाइबर फ्रॉड के आए दिन नए-नए केस पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। स्कैमर्स बड़ी ही चालाकी से लोगों को ठगने के काम कर रहे हैं, जिनमें कई लोगों के पास अनजान नंबर से कॉल और मैसेज आते हैं। इसके बाद विक्टिम के बैंक अकाउंट से कई हजार से लेकर करोड़ रुपये तक उड़ा लिए जाते हैं।
सेलर या एजेंट्स को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशननए नियमों के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) एजेंट्स आदि को अपना रजिस्ट्रेन कराना होगा। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है। बताते चलें कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को 12 महीने का टाइम दिया जाएगा।
सिम सेल पाइंट की जानकारी भी होगी1 जनवरी से बदलने जा रहे नियम में सेलर को सेल ऑफ पाइंट की भी जानकारी देनी होगी। ऐसे में अगर भविष्य में सिम कार्ड को लेकर कोई वारदात होती है, तो पाइंट ऑफ सेल से मामले को सुलझाने में मदद मिल सकती है।