भरतपुर : दो हजार की रिश्वत के बदले मिली 2 साल की जेल, रंगे हाथों हुआ था गिरफ्तार

भरतपुर की स्थानीय अदालत ने एक रिश्वतखोर ऑडिटर पर फैसला सुनाते हुए उसे 2 साल की जेल की सजा दी हैं। रिश्वतखोर ऑडिटर जयंती नगर निवासी सुरेश चंद गुप्ता हैं जिसे एसीबी ने 2000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के जज जीतेन्द्र सिंह ने सुनवाई के बाद ऑडिटर गुप्ता को रिश्वत लेने का दोषी माना। सजा के साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

एडीपी महेन्द्र कुमार अग्रे के अनुसार जिस वक्त ऑडिटर गुप्ता को रिश्वत लेते पकड़ा गया, तब खेमचंद शर्मा को-ऑपरेटिव बैंक में व्यवस्थापक थे। गुप्ता ने उनसे ऑडिट के लिए 7000 रुपए की डिमांड की। लेकिन, बाद में सौदा 6000 रुपए में तय हुआ। सत्यापन के बाद मार्च 2005 में ऑडिट निरीक्षक गुप्ता को 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।