तेलंगाना: फॉर्मूला-ई रेस मामले में ACB ने 6 जनवरी को BRS प्रमुख KT रामा राव को पूछताछ के लिए बुलाया

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) को तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने फॉर्मूला ई रेस मामले में पूछताछ के लिए 6 जनवरी को सुबह 10 बजे तलब किया है। इससे पहले 31 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी थी और एसीबी को निर्देश दिया था कि जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक केटीआर को गिरफ्तार न किया जाए।

सम्मन पर कानूनी सलाह ले रहे हैं केटी रामा राव

बुधवार को उनके करीबी सूत्रों ने जानकारी दी कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव 7 जनवरी को पेश होने के लिए ईडी द्वारा जारी किए गए सम्मन पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। राव, जो पिछली बीआरएस सरकार के दौरान नगर प्रशासन मंत्री थे, को हैदराबाद में दौड़ के आयोजन के संबंध में कथित अनियमितताओं को लेकर ईडी ने सम्मन भेजा था।

संघीय एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की शिकायत का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत हाल ही में मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या एफआईआर दर्ज की है।

केटी रामा राव के खिलाफ मामला


तेलंगाना एसीबी ने 19 दिसंबर को बीआरएस सरकार में मंत्री रहे रामा राव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पिछले बीआरएस सरकार के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए विदेशी मुद्रा में कुछ भुगतान किया गया था। इस भुगतान का एक हिस्सा बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में था।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक कदाचार, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश शामिल है। इन धाराओं के तहत कथित तौर पर सरकारी खजाने को करीब 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एफआईआर में अब विधायक रामा राव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को क्रमश: आरोपी नंबर 2 और 3 बनाया गया है।