प्राइवेट नौकरी वालों को मोदी सरकार देगी तोहफा, करमुक्त ग्रेच्युटी अब 10 से बढ़कर 20 लाख रुपये हो जाएगी

प्राइवेट नौकरी करने वालें कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा अब 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपये हो जाएगी। साथ ही मातृत्व अवकाश की अवधि भी अब 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की हो जाएगी। इस आशय के दो विधेयक लोकसभा में बृहस्पतिवार को पारित कर दिए गए। इस विधेयक के राज्य सभा में पारित हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा

ग्रेच्युटी संशोधन बिल लोकसभा में पारित

अभी औपचारिक क्षेत्रों में पांच या अधिक वर्षों तक काम करने वाले कर्मियों को नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक करमुक्त ग्रेच्युटी देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका लाभ फैक्टरियों, खनन, तेल क्षेत्र, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

अब 12 के बजाय 26 हफ्ते का होगा मातृत्व अवकाश

निचले सदन में भारी हंगामे के बीच ग्रेच्युटी (संशोधन) विधेयक और मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक-2017 पारित होने के दौरान कांग्रेस और वामदलों ने कड़ी आपत्ति भी जताई। श्रममंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने और बड़ी संख्या में लोगों के निजी क्षेत्र में काम करने के कारण इस आशय का बिल लाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत महिलाओं को महज 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर अब 26 सप्ताह कर दिया गया है।