नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह को हत्यारा कहा था। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर गांधी की अपील पर जवाब मांगा है।
राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने शिकायत के संबंध में एक ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं हैं तो आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते।
इससे पहले, राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर निचली अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इस बयान के बाद, भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट से भी इस मामले को रद्द करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी।