आबकारी नीति घोटाले में जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामला: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने की। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

दिल्ली के सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए सिंघवी ने कहा कि यह सीबीआई द्वारा की गई बीमा गिरफ्तारी थी जो दो साल तक नहीं हुई। जस्टिस कांत ने पूछा, किस अपराध का आरोप लगाया गया है? इस पर सिंघवी ने कहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम...मेरा नाम एफआईआर में नहीं है। मुझे एफआईआर दर्ज होने के करीब 8 महीने बाद अप्रैल 2023 में गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

सिंघवी ने पीठ को यह भी बताया कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि उनके भागने का जोखिम नहीं है। सिंघवी ने आगे बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, तो उसने कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन्होंने कहा, अगस्त, 2023 में जो शुरू हुआ, वह इस साल मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी का कारण बना। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत और एक ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उन्हें जमानत दे दी है।

23 अगस्त को शीर्ष अदालत ने सीबीआई को मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी, जबकि केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीबीआई द्वारा जमानत देने से इनकार करने और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर की हैं। वह दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। 14 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था। इससे पहले, 5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार देते हुए उसे बरकरार रखा था और सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं पाई थी।

अदालत ने कहा कि सीबीआई ने दिखाया है कि केजरीवाल किस तरह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ़्तारी के बाद ही गवाही देने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को सीबीआई मामले में ट्रायल कोर्ट से नियमित ज़मानत लेने की सलाह दी। इसने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ़्तारी प्रासंगिक साक्ष्यों के संग्रह पर आधारित थी, और इसलिए इसे अनुचित या गैरकानूनी नहीं माना जा सकता।

यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने गुटबाजी की अनुमति दी और कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।