नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, माफ कीजिए। खारिज की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने 3 सितंबर, 2020 को एफआईआर दर्ज की थी और शिवकुमार ने इसे 2021 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।