गुलाम नबी आजाद को मिली कश्मीर जाने की इजाजत, कर सकेंगे 4 जिलों का दौरा

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी जिसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है, इस दौरान वह 4 जिलों का दौरा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वह कोई रैली नहीं करेंगे और न ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

गुलाम नबी आजाद की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि गुलाम नबी आजाद 6 बार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिर भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने 8, 20 और 24 अगस्त को वापस जाने की कोशिश की। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद किसी बाहरी नेता को घाटी में जाने की इजाजत नहीं थी। पहले गुलाम नबी आजाद जब गए थे तो उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था, इसके बाद वह राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर गए थे। तब भी उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। माकपा के नेता सीताराम येचुरी ने अपनी पार्टी के बीमार सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का हालचाल जानने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था और उन्हें कुछ शर्तों के साथ यात्रा करने की अनुमति दे दी गई थी।