मोदी सरकार को बड़ी राहत, राफेल विमान सौदे पर दायर सभी पुनर्विचार याचिका को SC ने किया खारिज

तीन बड़े मामलों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर विवाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अदालत की अवमानना और राफेल विमान सौदे पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें राफेल विमान सौदे पर दायर सभी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को वैध मानते हुए 14 दिसंबर, 2018 के अपने फैसले को बरकरार रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, वकील प्रशांत भूषण ने इस याचिका को दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि इस मामले में किसी एफआईआर या जांच किए जाने की जरूरत है। बेंच ने कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा हरफनामे में हुई भूल को भी स्वीकार किया है।

पुनर्विचार याचिका में क्या था

दरअसल, पुनर्विचार याचिका में राफेल विमान सौदे की प्रक्रिया, दाम पर सवाल खड़े किए गए थे। पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए अदालत इसमें दखल नहीं देगा। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है।

इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने फैसला सुनाया है। पीठ ने इस मामले में 10 मई को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

बता दे, 14 दिसंबर 2018 को शीर्ष अदालत ने करीब 58,000 करोड़ रुपये के इस समझौते में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जांच का मांग कर रही याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए काफी राहत भरा है क्योंकि कांग्रेस ने इस करार को लोकसभा में चुनावी मुद्दा बनाया था।