त्योहारी सीज़न के मद्देनज़र स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की SOP, मूर्तियां छूने की मनाही, सामूहिक गाने-बजाने पर रोक

भारत में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में कई त्योहार आने वाले है। इन त्योहारों में धार्मिक पूजा, मेला, रैलियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यों, जुलूस होते हैं ऐसे में बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। ये त्योहार और उत्सव एक दिन या एक हफ्ते या अधिक समय तक हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयोजनों के लिए आवश्यक निवारक उपायों का पालन किया जाए। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) के मद्देनजर त्योहारों के मौसम (Festive Season) में एहतियात के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी की है, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह एसओपी इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

आइए जानते हैं सरकार ने क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं...

- जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस दौरान देशभर में पांडाल लगाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के मेले और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी।

- भीड़-भाड और सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखना होगा।

- फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जमीन पर निशान लगाने पड़ेंगे जिनके बीच की दूरी 6 फीट रखनी होगी।
- कार्यक्रम के व्यवस्थापकों को सैनेटाइजर और थर्मल गन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही जिस जगह पर कार्यक्रम किया जाएगा वहां सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता होगी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके।

- धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा धार्मिक रैलियों में रूट प्लानिंग भी पहले से की जाएगी। मूर्ति विसर्जन की जगहें भी पूर्व निर्धारित रहेंगी। इस दौरान भी लोगों की मौजूदगी बेहद कम संख्या में रखी जाएगी।

- धार्मिक स्थानों/पांडालों में मूर्तियों को छूने की मनाही होगी।

- कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामुहिक धार्मिक गाने-बजाने के कार्यक्रमों की मनाही होगी। इसकी जगह पर रिकॉर्डेड धार्मिक संगीत बजाया जा सकेगा।

- कम्यूनिटी किचेन, लंगरों में सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का पालन करना होगा। कम्यूनिटी किचेन चलाने वालों को साफ-सफाई का पूरा खयाल रखना होगा।

-कार्यक्रम स्थल की सफाई से लेकर जूते-चप्पल उतारने तक की भी प्रक्रिया बताई गई है।

- सभी इवेंट में स्वास्थ्य इमरजेंसी स्थिति के लिए निकटतम अस्पतालों के लिंकेज के साथ चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की योजन होनी चाहिए।

निर्देश में साफ कहा गया है कि त्योहार के मौसम में कोरोना नियमों का पालन किया जाना पहले ज्यादा जरूरी है क्योंकि कार्यक्रमों के दौरान लोग एकत्रित होते हैं।