चंडीगढ़। सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को 21 दिन की छुट्टी दे दी गई। मंगलवार सुबह 6.30 बजे स्वयंभू संत को जेल से रिहा कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में डेरा के आश्रम में रहेंगे।
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय अनुयायियों वाले 56 वर्षीय राम रहीम को विभिन्न कारणों से आठ बार जेल से छुट्टी पर रिहा किया जा चुका है, जिसमें उनकी बीमार मां से मिलने की अपील भी शामिल है।
राज्य के नियमों के अनुसार, फरलो, सजा का एक निर्धारित हिस्सा पूरा करने के बाद कैदी की अल्पकालिक रिहाई है।
सिंह की हालिया फरलो रिहाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उस याचिका का निपटारा करने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें उन्हें अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी गई थी।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी मनमानी या पक्षपात के विचार किया जाना चाहिए।
इससे पहले 29 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उसकी अनुमति के बिना आगे पैरोल न दे। जून में, सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख किया और 21 दिन की फरलो देने के निर्देश मांगे।
सिंह अपने दो शिष्यों के साथ बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है और हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उन्हें 2017 में सजा सुनाई गई थी। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से भी अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था। मई में, उच्च न्यायालय ने सिंह और चार अन्य को 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दागी और संदिग्ध जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया था।