पाली : मंदबुद्धि बालिका से रेप के दोषी को मिली 20 साल की सजा, मंदिर ले जाने के बहाने दिया वारदात को अंजाम

करीब दो साल पहले पाली में एक वारदात को अंजाम दिया गया था जहां 12 साल की मंदबुद्धि बालिका को मंदिर ले जाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताय कि 18 अक्टूबर 2019 को एक पीड़ित ने अपनी 12 साल की मंदबुद्धि बेटी के साथ रेप होने की रिपोर्ट बाली थाने में दी थी। जिसमें बताया कि पाली जिले के थलकला फली पीपला (बाली) निवासी 27 वर्षीय कोलाराम पुत्र बदाजी गरासिया उसकी 12 साल की मंदबुद्धि बेटी को केलेश्वर महादेव मंदिर में जोत करने के बहाने अपने साथ ले गया तथा रास्ते में सूनसान क्षेत्र में उसके साथ रेप किया।

मामले में 18 नवम्बर 2021 को सुनवाई के दोराना दोनों पक्षों के एडवोकेट की दलीलों व गवाहों के बयान सूनने के बाद पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने अभियुक्त पाली जिले के थलकला फली पीपला (बाली) निवासी 27 वर्षीय कोलाराम पुत्र बदाजी गरासिया को रेप का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 24 हजार 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।