कोरोना वायरस : राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, शिक्षण संस्थानों को 16 नवंबर तक बंद रखने का दिया आदेश

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के को देखते हुए लॉकडाउन (Lockdown) की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 16 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टिट्यूट फिर से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले यह खबर आई थी कि कोरोना काल में प्रदेश में स्कूल और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। इसके अलावा स्वीमिंग पुल, सिनेमा घर, थियेटर, मल्टिप्लैक्स, मनोरंजन पार्क और ऐसी तमाम जगहें जहां बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं उन्हें 30 नवंबर तक खोलने की इजाजत नहीं है।

इस दिवाली राजस्थान में नहीं चलेंगे पटाखे

सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना रोगियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रदेश में इस साल दिवाली पर आतिशबाजी पर रोक​ लगा दी है। पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड संक्रमित रोगियों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए यह रोक लगाई गई है। सीएम ने रविवार को कोरोना के साथ ‘नो मास्क-नो एंट्री’ और ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। उन्होंने पटाखों के विक्रय के अस्थायी लासेंस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम गहलोत ने कहा कि शादी और अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए।

आपको बता दे, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 1 हजार 754 नए केस मिले। 1 हजार 591 लोग रिकवर हुए और 10 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 1 लाख 98 हजार 747 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 15 हजार 255 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1 लाख 81 हजार 575 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1 हजार 917 मरीजों की मौत हो चुकी है।

इस बीच आपको बता दें कोरोना वायरस से भारत में 1 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 81 लाख के पार पहुंच गया है। 1 नवंबर से देश में ‘अनलॉक 6.0’ (Unlock 6.0) की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे लेकर कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से इस हफ्ते की शुरुआत में कहा गया कि कन्टेन्मेंट जोन में ढील नहीं दी जाएगी और बीते महीने अनलॉक के दिशानिर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार कन्टेन्मेंट जोन में लॉकडाउन (Lockdown) 30 नवंबर तक सख्ती के साथ लागू रहेगा।