राजस्थान सरकार का नया फरमान : 15 बैंड बाजे वाले और बाराती की संख्या सिर्फ 25, तभी निकाल सकेंगे दूल्हे की बारात

राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्य मार्गो पर शादी-समारोह के दौरान निकाली जाने वाली बारात पर लगाई रोक में छूट दी है। सरकार से जारी आदेशों के मुताबिक अब मुख्य मार्गो पर बारात अधिकतम 15 बैंड वादकों के साथ ही निकाल सकेंगे। साथ ही बारात में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 25 से अधिक नहीं होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में धारा 144 लागू है। इसके अलावा सरकार ने 24 जून को एक आदेश जारी करके मुख्य मार्गो पर बारात निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इस छूट का लाभ अब अगले साल अप्रेल में ही मिल पाएगा। क्योंकि अब 23 अप्रेल तक शादी-ब्याह के लिए कोई मुहूर्त नहीं हैं। मलमास के साथ ही गुरू और शुक्र अस्त होने के कारण अब अगले साल अप्रेल में मांगलिक कार्य हो सकेंगे।

इन नियमों का करना होगा पालन

- बाजा बजाने वाले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी।
- मुंह से बाजा बजाने वाले के अलावा अन्य को व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- मुंह वादक यंत्रों के उपयोग करने से पहले और बाद में यंत्रों को सेनेटाईज करना होगा।
- बैण्ड बाजे का उपयोग मुख्य सड़कों पर शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा यानी आप शाम को बारात नहीं निकाल सकेंगे। इस दौरान डी.जे. बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- मुख्य रोड पर बारात भी अधिकतम 50 मीटर दूरी तक ही निकाल सकेंगे।