पुणे पोर्शे दुर्घटना: किशोर के दादा गिरफ्तार, ड्राइवर को दोष लेने के लिए मजबूर किया

पुणे। पुणे पुलिस ने शनिवार को उस 17 वर्षीय लड़के के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने 19 मई को अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी। सुरेंद्र अग्रवाल पर ड्राइवर गंगाराम को धमकाने और उसे पुलिस को यह बयान देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है कि दुर्घटना के दौरान वह पोर्शे चला रहा था जिसमें अनीश अवधिया और उसके साथी अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी।

पुणे क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एक नए मामले में सुरेंद्र अग्रवाल को सुबह 3 बजे उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। पुणे पोर्शे दुर्घटना मामले में यह तीसरी एफआईआर है।

इससे पहले, पुणे क्राइम ब्रांच ने मामले को गहराई से जानने के लिए सुरेंद्र अग्रवाल से उनके बेटे और पोते के बारे में और दुर्घटना के दिन उनके साथ हुई बातचीत के बारे में पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा कि पोर्शे उस रियल्टी फर्म के नाम पर पंजीकृत थी जिसके मालिकों में से एक अग्रवाल थे।

इससे पहले, सीबीआई सूत्रों ने कहा था कि सुरेंद्र अग्रवाल कथित तौर पर गैंगस्टर छोटा राजन को भुगतान करने के लिए गोलीबारी मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे।

दुर्घटना के बाद, किशोर को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सामने पेश किया गया, जिसने उसे 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहते हुए जमानत दे दी। त्वरित जमानत और पुलिस की समीक्षा याचिका पर हंगामे के बाद, जेजेबी ने बुधवार को किशोर, जो रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का बेटा है, को 5 जून तक एक अवलोकन गृह में भेज दिया।


पुणे पुलिस ने मांग की थी कि अभियोजन के दौरान नाबालिग आरोपी पर अपराध के आधार पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया है ताकि किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके और उसे रिमांड होम में भेजा जा सके।