पुणे ISIS मॉड्यूल मामला: जांच एजेंसी ने 11 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की

पुणे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में 11 आरोपियों की चार अचल संपत्तियों को 'आतंकवाद की आय' के रूप में कुर्क किया है, जिसका इस्तेमाल आईईडी निर्माण और इसके प्रशिक्षण और आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में 'आतंकवाद की आय' के रूप में 11 आरोपियों की चार अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कोंढवा, पुणे (महाराष्ट्र) में कुर्क की गई संपत्तियां तीन भगोड़ों सहित 11 आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं, और इसका उपयोग आईईडी निर्माण और इसके प्रशिक्षण और आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा था।

यूए (पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क की गई संपत्तियां आवासीय घर/फ्लैट हैं, जो आरोपी मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान अली, कादिर दस्तगीर पठान, सिमाब काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, अब्दुल्ला फैयाज शेख, तल्हा लियाकत खान, शमिल नाचन और आकिफ नाचन से जुड़ी हैं।