पुणे कार हादसा: छोटा राजन से जुड़े हुए हैं किशोर के दादा के तार, भाई के साथ है सम्पत्ति विवाद

पुणे। पुणे में जिस 17 वर्षीय लड़के पर दो लोगों पर अपनी पोर्शे कार चढ़ाने का आरोप है, उसके परिवार का कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। आरोपी के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल कथित तौर पर गैंगस्टर छोटा राजन को भुगतान करने के लिए गोलीबारी मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

रविवार को महाराष्ट्र के पुणे के कल्याणी नगर में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कथित तौर पर अपनी पोर्शे से टक्कर मारकर हत्या करने वाला किशोर अब गिरफ्तार रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का बेटा है। आदेश के अनुसार, दुर्घटना के समय नशे में धुत लड़के को किशोर न्याय बोर्ड ने 7,500 रुपये की जमानत राशि और उसके दादा द्वारा उसे बुरी संगत से दूर रखने के आश्वासन पर जमानत दे दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सूत्रों के अनुसार, एसके अग्रवाल अपने भाई आरके अग्रवाल के साथ संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में फंसे हुए हैं, जिसके कारण कथित तौर पर छोटा राजन के आपराधिक नेटवर्क के साथ सहयोग हुआ था। इस घटना में कथित तौर पर आरके अग्रवाल के दोस्त अजय भोसले की हत्या का प्रयास शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप अजय भोसले का ड्राइवर घायल हो गया।

यह घटना शुरू में पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसमें एसके अग्रवाल और छोटा राजन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि संपत्ति विवाद को सुलझाने की कोशिश में एसके अग्रवाल ने छोटा राजन के गुर्गे विजय पुरूषोत्तम साल्वी उर्फ विजय तांबट से मिलने के लिए बैंकॉक की यात्रा भी की थी।

छोटा राजन से संबंधित सभी मामलों को समेकित कर दिया गया है और उनकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, उनकी सुनवाई के लिए मुंबई में एक विशेष ट्रायल कोर्ट नामित किया गया है। पुणे के एसके अग्रवाल का मामला 2021 से राजन के साथ मुकदमा चलाए जा रहे मामलों में से एक है।

छोटा राजन और उसके सहयोगियों जैसे संगठित अपराध तत्वों की संलिप्तता के बावजूद, यह आश्चर्य की बात है कि पुणे पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लागू नहीं किया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि शुरुआती जांच के दौरान पुणे पुलिस की ओर से जानबूझकर गंभीर चूक हुई होगी।

जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने तक एसके अग्रवाल को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और मामला भारतीय दंड संहिता की सामान्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं, जिनमें आपराधिक साजिश, हत्या का प्रयास और शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन शामिल है।

एसके अग्रवाल, जो फिलहाल जमानत पर हैं, 6 मई को एक मुकदमे की सुनवाई में शामिल हुए, जहां प्रमुख गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।